मुनव्वर राना की बेटी हिबा को पति ने दिया तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा


लखनऊ। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति सैय्यद मोहम्मद साकिब पर ट्रिपल तलाक देने, दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाते हुए लखनऊ के सआदतगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने पति साकिब और ससुर हसीब अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिबा राना का निकाह 19 दिसंबर 2013 को सैय्यद मोहम्मद साकिब (करीमगंज निवासी) से हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों से ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पिछले एक साल से खास तौर पर 20 लाख रुपये नकद और एक फ्लैट की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर हिबा को नियमित रूप से गाली-गलौज, शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और धमकियां दी जाती रहीं।
आरोप है कि 9 अप्रैल 2025 को एक विवाद के दौरान पति साकिब ने हिबा को बुरी तरह पीटा, गालियां दीं और तीन बार “तलाक-तलाक-तलाक” बोलकर तुरंत तलाक दे दिया। इसके बाद उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान उनके दो नाबालिग बच्चे बेटा सैय्यद फवाज और बेटी हय्याम फातिमा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब हिबा की बहन मौके पर पहुंचीं, तो पति और उग्र हो गया।
हिबा की शिकायत पर सआदतगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 (क्रूरता), 115(2), 351(2), 352 के अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961की धारा 3-4 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3-4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ट्रिपल तलाक 2019 के कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और स्थिति की गहराई से पड़ताल कर रही है।
हिबा की बहन उरूसा राना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एक पारिवारिक विवाद है और मामला अदालत में है। उन्होंने जोर देकर कहा, “यह फैमिली मैटर है, अदालत सुनवाई कर रही है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे।” परिवार ने ज्यादा विवरण देने से परहेज किया। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि दिवंगत मुनव्वर राणा ने 2017-2019 में ट्रिपल तलाक पर कानून बनने का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसे धार्मिक मामला बताते हुए सरकार के दखल की आलोचना की थी। अब उनकी बेटी उसी कानून के सहारे न्याय की गुहार लगा रही हैं।
